Jharkhand

निशिकांत दुबे केस में झारखंड हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार पर लगाया जुर्माना — अगली सुनवाई तक मिली राहत

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झारखंड हाई कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे से जुड़े मामले में राज्य सरकार पर कड़ा रुख अपनाते हुए मंगलवार को 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने राज्य सरकार को अगली तारीख से पहले अनिवार्य रूप से जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।

जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने एक बार फिर जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए यह दंडात्मक कार्रवाई की।

निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई जारी, मिली अंतरिम राहत

देवघर के मोहनपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 281/2024 को निरस्त करने की मांग को लेकर निशिकांत दुबे द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
अदालत ने पिछले आदेश को आगे बढ़ाते हुए यह स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक सांसद दुबे के खिलाफ कोई भी coercive (पीड़क) कार्रवाई नहीं की जाएगी।

क्या है मामला?

सांसद निशिकांत दुबे ने मवेशी तस्करी के संदेह में एक युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा था।

युवक का दावा था कि वह केवल बैल खरीदकर घर ले जा रहा था, लेकिन सांसद ने गलत तरीके से उन पर तस्करी का आरोप लगाया।

इस घटना के आधार पर मोहनपुर थाना में मामला दर्ज किया गया।

इसी प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए सांसद दुबे ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

अदालत की सख्ती और अगली सुनवाई तक राहत मिलने के बाद यह मामला अब और भी राजनीतिक और कानूनी रूप से महत्वपूर्ण हो गया है।

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